AIADMK नेतृत्व विवाद पर पलानीस्वामी की याचिका पर 6 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को अन्नाद्रमुक नेता एडप्पादी के पलानीस्वामी द्वारा दायर एक याचिका को 6 जुलाई को सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें अन्नाद्रमुक जनरल काउंसिल को अपनी बैठक के दौरान पार्टी के उप-नियमों में संशोधन करने से रोक दिया गया था। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने मामले को 6 जुलाई को सुनवाई के लिए पोस्ट किया, जो याचिका को सूचीबद्ध करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की मंजूरी के अधीन है। पलानीस्वामी (ईपीएस) के वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन ने शीर्ष अदालत के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि ओ पनीरसेल्वम (ओपीएस) समूह द्वारा दायर अंतरिम आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली अवमानना याचिका आज मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष आ रही है। वैद्यनाथन ने पीठ को बताया कि खंडपीठ ने एक न्यायाधीश के आवास पर आधी रात को असाधारण बैठक की और सामान्य परिषद को कोई प्रस्ताव पारित करने से रोकने के लिए सुबह चार बजे एक आदेश पारित किया। उन्होंने कहा, "यह एक राजनीतिक दल के आंतरिक कामकाज में न्य...